ई दिल्ली, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एन्क्लैट) में उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एन्क्लैट ने भारतीय स्टेट बैंक को 259.22 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड की राशि आरकॉम को जारी करने के लिए किसी तरह का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। एन्क्लैट ने कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।एन्क्लैट के इस आदेश के बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एरिक्सन के 453 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान करने के लिए अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से चार सप्ताह की मोहलत मिली है, जो 19 मार्च को समाप्त हो रही है। इस भुगतान में असफल होने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एरिक्सन को कर्ज चुकाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 259.22 करोड़ रुपए की रकम जारी किए जाने की अपील की थी। आरकॉम का कहना था कि कंपनी शेष राशि बैंकों से उधार लेकर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी।
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