दसलूकी मामला : बलदेव भंडारी के खिलाफ मामला दर्ज, इन धाराओं में हुआ केस

चीफ ब्यूरो  (हिमाचलप्रदेश):- संदीप शर्मा
जिला परिषद सदस्य दयाल प्यारी की शिकायत पर पुलिस ने प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया हैं । भारी दबाव के बीच गुरूवार देर रात सराहां पुलिस इससे पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी भंडारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया । भाजपा ने दयाल प्यारी की शिकायत पर न केवल भंडारी को नोटिस जारी किया, बल्कि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया हैं ।

4 मई को सराहां मे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रैली के दौरान उपजा विवाद लगातार तूल पकडता जा रहा हैं । दयाल प्यारी ने पुलिस में शिकायत देकर भंडारी के खिलाफ कई आरोप जड़े हैं । पूर्व जिला परिषद चेयरमैन ने भंडारी पर आरोप लगाते हुए अनुसूचित शब्द कहने, बदसलूकी करने के साथ साथ छेडछाड़ आदि की शिकायत दर्ज कराई । इसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार ने भी डीसी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था । आजाद प्रत्याशी की मांग थी कि दलित नेता से सरेआम मंच पर हुई बदसलूकी को लेकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए । अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने भी दयाल प्यारी को अपना समर्थन दिया । उधर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सराहां थाना में मामला दर्ज होने की पूष्टि की हैं ।
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