ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ त्यागी
उरई (जालौन)। राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में जिलाधिकारी डा0 मन्नान अख्तर द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उरई, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), जिला विकास अधिकारी, उपायुक्त उद्योग विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन, सहायक परिवहन अधिकारी रोडवेज, जिला कृषि अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी आदि को अवगत कराया गया है कि विधि व्यवस्थाओं के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी (रैम्प निर्माण, व्हीलचेयर्स का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के अनुकूल शौचालयों को बनाना, ऐलिवेटर्स या लिफ्ट्स में ब्रेल प्रतीक चिन्हों एवं श्रवण संकेतों आदि का प्राविधान कर उन्हे निःशक्तजन सुविधाअनुकूल बनाना) बनाने के लिये संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय श्रोतो से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने एवं भविष्य में जब किसी शासकीय भवन का नवनिर्माण कराया जाये, तो उसमें दिव्यांगजन हितैषी प्राविधान समावेशित हो, की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश शासना देशसं0-1936/65-1-2018-41(विविध)/2018 दिनांक 04 अक्टूबर 2018 निर्गत किया गया है परन्तु यह संज्ञान में आ रहा है कि राज्य सरकार के सरकारी भवनों को अभी तक दिव्यांगजन हितैषी नहीं किया गया है, जिस कारण से दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन नहीं हो पाया हैं। अतः उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर 2018 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से यथा समय अवगत कराये।

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